हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना का किया विस्तार, 10 नई श्रेणियों को मिला लाभ
Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पेंशन योजना का विस्तार किया है। अब दिव्यांगों की 10 नई श्रेणियों को भी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार दिव्यांग पेंशन नियमों में संशोधन करेगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।
21 श्रेणियों को किया जाएगा शामिल
केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता को परिभाषित किया गया है। वर्तमान में हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों के दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ दे रही है, लेकिन अब शेष 10 श्रेणियों को भी योजना में जोड़ा जाएगा, जिससे 32,000 नए लाभार्थी इस योजना के तहत कवर होंगे।
नई दिव्यांग श्रेणियां जोड़ी गईं
हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन योजना में शामिल की गई नई दिव्यांग श्रेणियां निम्नलिखित हैं:
- प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy)
- मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular Dystrophy)
- वाक और भाषा दिव्यांगता (Speech and Language Disability)
- बहु-स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis)
- पार्किंसंस रोग (Parkinson’s Disease)
- सिकल कोशिका रोग (Sickle Cell Disease)
- बहु-दिव्यांगता (Multiple Disabilities)
- विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता (Specific Learning Disabilities)
- स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder)
- चिरकालिक तंत्रिका दशाएं (Chronic Neurological Conditions)
3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी
सरकार ने घोषणा की है कि इन नई श्रेणियों में आने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को भी अब 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ मिलेगा।
हरियाणा में वर्तमान पेंशन लाभार्थी
वर्तमान में हरियाणा में 2,08,071 दिव्यांगजन सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। नई श्रेणियों को जोड़ने से यह संख्या और बढ़ेगी, जिससे अधिक लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों के लिए बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है।
- पहले, इन रोगियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु आवश्यक थी, लेकिन अब कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- इसके अतिरिक्त, इन रोगियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पहले से मिलने वाली किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी।
लाडो लक्ष्मी योजना पर जोर
बैठक में राज्य सरकार ने यह भी पुष्टि की कि आगामी बजट में 'लाडो लक्ष्मी योजना' को लागू किया जाएगा। यह योजना भाजपा के घोषणा-पत्र में किए गए वादे का हिस्सा है, जिसे सरकार जल्द ही पूरा करने की योजना बना रही है।
मुख्य निर्णयों का सारांश
निर्णय | विवरण |
---|---|
पेंशन विस्तार | 10 नई दिव्यांग श्रेणियां जोड़ी गईं |
पेंशन राशि | 3,000 रुपये प्रति माह |
कुल लाभार्थी | 32,000 नए लाभार्थी शामिल होंगे |
हीमोफीलिया/थैलेसीमिया सहायता | आयु सीमा समाप्त |
अतिरिक्त सहायता | अन्य सामाजिक पेंशन के अलावा सहायता मिलेगी |
लाडो लक्ष्मी योजना | बजट में इसे शामिल किया जाएगा |
दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता, सामाजिक समावेश और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकें।
दिव्यांगजन कैसे करें आवेदन?
नई पेंशन श्रेणियों में आवेदन करने के लिए दिव्यांगजन को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
- नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) या जिला समाज कल्याण कार्यालय जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें, जैसे - दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
- पेंशन स्वीकृति की स्थिति की जांच करें।
हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उठाया गया यह कदम सकारात्मक और सराहनीय है। 10 नई दिव्यांग श्रेणियों को जोड़ने से हजारों लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकेंगे। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगियों को आयु सीमा में छूट देना सरकार की जनहितकारी नीति को दर्शाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. हरियाणा सरकार ने कितनी नई दिव्यांग श्रेणियों को पेंशन योजना में जोड़ा है?
सरकार ने 10 नई श्रेणियों को योजना में शामिल किया है।
2. नई श्रेणियों में कितने लाभार्थी जुड़ेंगे?
लगभग 32,000 नए दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।
3. पेंशन की राशि कितनी होगी?
हर लाभार्थी को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
4. थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों के लिए क्या राहत दी गई है?
आयु सीमा समाप्त कर दी गई है और वे अन्य सामाजिक पेंशन के साथ अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
5. पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
दिव्यांगजन अपने नजदीकी CSC केंद्र या समाज कल्याण विभाग से आवेदन कर सकते हैं।