हरियाणा सरकार ने बढ़ाई ग्रेच्युटी की सीमा: कर्मचारियों को मिलेगा 25 लाख रुपये तक का लाभ
Naya Haryana : हरियाणा में सैनी सरकार ने कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले कर दी है। सैनी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत तक वृद्धि करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार का कदम कर्माचारियों के लिए राहत लेकर आया है।
अब 25 लाख रुपये तक मिलेगी ग्रेच्युटी
पहले हरियाणा में मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह फैसला 2024-25 वित्तीय वर्ष से लागू होगा। इसका सीधा लाभ हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय मिलेगा।
कितने कर्मचारियों को होगा फायदा?
हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 72,000 नियमित कर्मचारी काम करते हैं। यह फैसला इन कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
ग्रेच्युटी का लाभ किन्हें मिलता है?
ग्रेच्युटी एक लाभ योजना है, जो सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, या किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।
- यह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लागू की जाती है।
- कोई भी कर्मचारी, जो किसी संस्थान में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम कर चुका है, वह इस लाभ के लिए पात्र होता है।
- ग्रेच्युटी का भुगतान न केवल रिटायर होने पर, बल्कि सड़क दुर्घटना या अन्य कारणों से मृत्यु की स्थिति में भी किया जाता है।
कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर और अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे।
सरकार का यह कदम क्यों है महत्वपूर्ण?
- ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
- यह निर्णय कर्मचारियों के प्रति सरकार की उत्तरदायित्व भावना को दर्शाता है।
- सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है।