हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, वर्दी भत्ता और ग्रेच्युटी सीमा में हुआ बदलाव, पढ़ें पूरी जानकारी
Haryan news: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें ग्रुप D कर्मचारियों को वर्दी भत्ता एकमुश्त देने का निर्णय और ग्रेच्युटी सीमा में 5 लाख रुपये की बढ़ोतरी शामिल है।
वर्दी भत्ता अब एक साथ मिलेगा
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, और स्वायत्त निकायों में कार्यरत ग्रुप D कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अब किस्तों में देने की बजाय एक साथ प्रदान किया जाएगा।
- वर्तमान में कर्मचारियों को प्रति माह 440 रुपये वर्दी भत्ता के रूप में दिया जाता है।
- नया नियम अप्रैल 2025 से लागू होगा।
- अब वर्दी का बिल जमा करने पर सालाना 5,280 रुपये की राशि एक साथ दी जाएगी।
- मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
ग्रेच्युटी सीमा में 25% की बढ़ोतरी
हरियाणा सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा में 5 लाख रुपये की वृद्धि की है।
- पहले कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती थी।
- 1 जनवरी 2025 से यह सीमा बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है।
- यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों और न्यायिक सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर लागू होगा।
ग्रेच्युटी के नियम
- पात्रता: किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ तभी मिलेगा, जब वह लगातार 5 साल की सेवा पूरी कर चुका हो।
- यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांगता के कारण नौकरी छोड़ता है, तो 5 साल की शर्त लागू नहीं होगी।
- नोटिस पीरियड को भी सेवा का हिस्सा माना जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। इन घोषणाओं से ग्रुप D कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा।