हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता एक साथ मिलेगा, ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ी, होगा बड़ा फायदा
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत ग्रुप डी कर्मचारियों के वर्दी भत्ते को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब वर्दी भत्ता किस्तों में नहीं, बल्कि एक साथ वार्षिक आधार पर मिलेगा। पहले यह भत्ता हर महीने सैलरी के साथ 440 रुपए के रूप में दिया जाता था। अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम के तहत कर्मचारियों को वर्दी का बिल देने पर सालाना अधिकतम 5280 रुपए का भुगतान एक बार में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि कर दी है। अब तक कर्मचारियों को अधिकतम 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती थी, जिसे जनवरी 2025 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बदलाव के साथ ग्रेच्युटी में 25% की वृद्धि हुई है।
ग्रेच्युटी का प्रावधान और शर्तें
- ग्रेच्युटी का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने न्यूनतम 5 साल की सेवा पूरी की हो।
- यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो 5 साल की शर्त लागू नहीं होगी।
- 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, रिटायर होता है, या उसे हटाया जाता है, तो वह ग्रेच्युटी का हकदार होगा।
- नोटिस पीरियड को भी सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा।