हरियाणा सरकार ने लागू की 'हरियाणा अग्निवीर नीति-2024', अग्निवीरों को मिलेगा विशेष सुरक्षा कवच
Haryana Agniveer: हरियाणा सरकार ने सेना के अग्निवीरों के लिए 'हरियाणा अग्निवीर नीति-2024' को लागू कर दिया है। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता और आसान लोन, कौशल विकास और रोजगार सहायता जैसे विशेष लाभ दिए जाएंगे। इसके अलावा, अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से भी छूट दी जाएगी। हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने अग्निवीरों के लिए एक समर्पित नीति बनाई है।
अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी
हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा। इस बैच में हरियाणा के 4045 जवान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन अग्निवीरों को पहले ही रोजगार की गारंटी दे दी है।
अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ-साथ निजी क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार में भी सहायता दी जाएगी।
अग्निपथ योजना की शुरुआत और हरियाणा का योगदान
केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत सेना के तीनों अंगों (थल, जल और वायु सेना) में अग्निवीरों की भर्ती की गई।
- 25% अग्निवीरों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा।
- शेष 75% अग्निवीर रिटायर कर दिए जाएंगे।
हरियाणा से 2022-23 में 1830 और 2023-24 में 2215 युवा अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए।
अग्निवीरों के लिए विशेष लाभ
नौकरियों में आरक्षण
- पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण।
- ग्रुप-C की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण।
- आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
- संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) से छूट।
स्वरोजगार और आर्थिक सहायता
- स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपये तक का आसान लोन।
- निजी कंपनियों में 30,000 रुपये से अधिक वेतन पर अग्निवीरों को नियुक्त करने वाले उद्योगों को सरकार द्वारा 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी।
- प्राइवेट सुरक्षा कर्मी बनने के इच्छुक अग्निवीरों को गन लाइसेंस में प्राथमिकता।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL)
- HKRNL के तहत नियुक्तियों में अग्निवीरों को वरीयता।
विशेष डेडिकेटेड यूनिट का गठन
हरियाणा सरकार सभी विभागों में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाने की योजना पर काम कर रही है। यह यूनिट रिटायर हुए अग्निवीरों की शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव का आकलन कर उनके समायोजन की प्रक्रिया देखेगी। नियमित नौकरियों में चयन के दौरान तय आयु सीमा में छूट का पालन किया जाएगा।
सरकार की मंशा
हरियाणा सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य देना है। यह नीति न केवल उन्हें रोजगार सुनिश्चित करेगी, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी और योगदान को भी बढ़ावा देगी।