90 दिन में चालान नहीं भरा तो वाहन होगा डिटेन: ट्रैफिक नियमों के प्रति सतर्क होने का अलर्ट
Haryana News: यदि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चालान कटवाने के बाद उसे हल्के में लेते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। यदि चालान काटने के 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो आपका वाहन डिटेन किया जा सकता है।
यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा की चेतावनी
यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने जानकारी दी कि चालान काटने के बाद कई वाहन चालक सालों तक चालान का भुगतान नहीं करते, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। इसे देखते हुए अब एक सख्त प्रावधान लागू किया गया है।
- चालान काटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- भुगतान न करने पर संबंधित वाहन को डिटेन किया जाएगा और वाहन चालक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
चालान भुगतान में देरी से बचें
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि यह कदम चालान भुगतान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार को चालान की बकाया राशि वसूलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे अब इस नए नियम के तहत सुलझाया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों का पालन करें
श्री राणा ने लोगों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और ट्रैफिक चालान से बचने के लिए नियमों का सम्मान करें।
- हेलमेट पहनें।
- सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें।
- तेज गति और गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें।
समय पर चालान भरने की अपील
ट्रैफिक इंचार्ज ने जनता को जागरूक करते हुए कहा, "यदि चालान भरने में देरी की गई, तो वाहन डिटेन होने पर न केवल चालान की राशि चुकानी होगी, बल्कि वाहन को छुड़ाने की प्रक्रिया में भी समय और धन का व्यय होगा।"
सार्वजनिक जागरूकता और सख्ती
यमुनानगर ट्रैफिक विभाग ने लोगों से यातायात नियमों को समझने और उनका पालन करने की अपील की। यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि दुर्घटनाओं और यातायात नियमों के उल्लंघन को भी कम करेगा।
सरकार और ट्रैफिक विभाग के इस नए कदम से वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यदि चालान का भुगतान समय पर नहीं किया गया, तो वाहन डिटेन होने का सामना करना पड़ेगा। अब यह वाहन चालकों की जिम्मेदारी है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और समय पर चालान का भुगतान सुनिश्चित करें।