Bhupinder Singh Hooda: भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हरियाणा सरकार की कार्रवाई, लगेगा भारी भरकम जुर्माना, जानें पूरा मामला
Bhupinder Singh Hooda : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नई सरकार के गठन के बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास कोठी नंबर 70 को खाली करने का आदेश दिया गया था। लेकिन, ढाई महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्होंने आवास खाली नहीं किया। इसके चलते सैनी सरकार ने हुड्डा पर 2 लाख रुपए से अधिक का पीनल रेंट लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
सरकारी आदेश और हुड्डा की प्रतिक्रिया
हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए थे। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को शपथ ली। इसके बाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिसंबर 2024 में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया।
हुड्डा ने सरकार से 15 दिन का समय मांगा, जिसे मंजूर कर लिया गया। लेकिन, आवास अब तक खाली नहीं किया गया है। इस देरी के कारण, राज्य सरकार ने पीनल रेंट लागू कर दिया है।
कितना पीनल रेंट भरना होगा?
हरियाणा लोक निर्माण विभाग के नियमों के तहत:
- नई सरकार बनने के बाद 15 दिन में आवास खाली करना अनिवार्य है।
- समय सीमा पार होने पर:
- पहले महीने में 50 गुना किराया,
- दूसरे महीने में 100 गुना किराया,
- तीसरे महीने में 200 गुना किराया,
- और चौथे महीने में 400 गुना किराया देना होता है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब तक 2 लाख रुपए से अधिक का पीनल रेंट बन चुका है।
कौन चाहता है कोठी नंबर 70?
सूत्रों के अनुसार, सैनी सरकार के मंत्री विपुल गोयल ने कोठी नंबर 70 के लिए आवेदन किया था। हुड्डा द्वारा कोठी खाली नहीं करने पर गोयल ने सेक्टर 7 की कोठी नंबर 71 की मांग कर दी। फिलहाल, गोयल MLA फ्लैट में रह रहे हैं।
पीनल रेंट क्यों लगाया जाता है?
सरकारी आवास खाली करने में देरी होने पर सरकार पीनल रेंट लागू करती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि नई सरकार के मंत्री और विधायक आवास की सुविधा समय पर प्राप्त कर सकें।
- यह नियम सभी सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों पर समान रूप से लागू होता है।