हरियाणा में बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए आई बड़ी खुशख़बरी, बड़े शहरों में 3 दिन में मिलेगा बिजली का नया कनेक्शन
Haryana News: हरियाणा सरकार ने बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब उपभोक्ताओं को अस्थायी या नए बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इन सेवाओं को तय समयसीमा में पूरा करने का प्रावधान किया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
सेवा में देरी पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत, यदि निर्धारित समय में कनेक्शन जारी नहीं किया जाता, तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। यह प्रावधान हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत किया गया है।
समयसीमा का निर्धारण
अधिसूचना के अनुसार, कृषि पम्पिंग (एपी) श्रेणी को छोड़कर, एलटी आपूर्ति के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड प्रदान करने की समयसीमा इस प्रकार है:
- महानगरीय क्षेत्रों में: 3 दिन
- नगर पालिका क्षेत्रों में: 7 दिन
- ग्रामीण क्षेत्रों में: 15 दिन
यह समयसीमा आवेदन के साथ शुल्क और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद से लागू होगी।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। इससे न केवल जनता को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा।