पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फ़ैसला: शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सैलरी रोकी गई

चंडीगढ़:  हाईकोर्ट का आदेश: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों की सैलरी रोकने का आदेश दिया है। आरोप: इन अधिकारियों पर एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी का…

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Punjab Haryana High Court


चंडीगढ़: 

हाईकोर्ट का आदेश: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों की सैलरी रोकने का आदेश दिया है।


आरोप: इन अधिकारियों पर एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोकने का आरोप है।


याचिकाकर्ता की लड़ाई: याचिकाकर्ता पिछले 16 साल से इस मामले में लड़ाई लड़ रहा था।


हाईकोर्ट का फैसला: हाईकोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर कर्मचारी को परेशान किया है।


प्रभावित अधिकारी:

जितेंद्र कुमार, डीएसई डायरेक्टर

आरएस ढिल्लो, डीजीईई डायरेक्टर

धर्मेंद्र कुमार, डीईओ यमुनानगर

रोहताश वर्मा, डीईओ कुरुक्षेत्र

प्रदीप नरवाल, डीईओ हिसार (हिसार सहित 3 जिलों के डीईओ शामिल)


इस निर्णय का महत्व:


न्याय की जीत: यह निर्णय दिखाता है कि न्यायपालिका आम नागरिकों की आवाज सुनती है और अधिकारियों के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करती।


शिक्षा विभाग में सुधार: यह मामला शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


अधिकारियों के लिए चेतावनी: यह निर्णय अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपने पद का दुरुपयोग न करें।


अधिकारियों की प्रतिक्रिया: अब देखना होगा कि इन अधिकारियों की इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया होती है।


सरकार की कार्रवाई: सरकार को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

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