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Haryana News: निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

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Haryana News: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 26 नगर समितियों के वार्डों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं।

शामिल नगर निगम और नगर परिषदें

आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, निम्न नगर निगमों और नगर परिषदों की मतदाता सूचियां अपडेट की जाएंगी:

  • नगर निगम: अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर (गुरुग्राम) और सोनीपत।
  • नगर परिषद: अंबाला सदर, पटौदी जटौली मंडी और सिरसा।

26 नगर समितियां

इसके अलावा, निम्न नगर समितियों के वार्डों में भी मतदाता सूचियां अपडेट की जाएंगी:

  • अंबाला: बराड़ा।
  • भिवानी: बवानी खेड़ा, लोहारू और सिवानी।
  • फतेहाबाद: जाखल मंडी।
  • गुरुग्राम: फर्रूखनगर।
  • हिसार: नारनौंद।
  • झज्जर: बेरी।
  • जींद: जुलाना और सफीदों।
  • कैथल: कलायत, सीवन और पुंडरी।
  • करनाल: इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और तरावड़ी।
  • कुरुक्षेत्र: इस्माइलाबाद और लाडवा।
  • महेंद्रगढ़: अटेली मंडी और कनीना।
  • नूह: तावडू।
  • पलवल: हथीन।
  • रोहतक: कलानौर।
  • सोनीपत: खरखौदा।
  • यमुनानगर: रादौर।

कार्यक्रम का विवरण

प्रवक्ता ने बताया कि अद्यतन प्रक्रिया के तहत, 9 दिसंबर से 16 दिसंबर, 2024 तक संबंधित वार्डों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूचियों और अनुपूरकों का वितरण किया जाएगा।

मुख्य तिथियां:

  1. 17 दिसंबर, 2024: वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन और दावे/आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
  2. 23 दिसंबर, 2024: दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।
  3. 27 दिसंबर, 2024: पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावे और आपत्तियों का निपटान।
  4. 31 दिसंबर, 2024: उपायुक्त के पास अपील करने की अंतिम तिथि।
  5. 3 जनवरी, 2025: उपायुक्त द्वारा अपीलों का निपटान।
  6. 6 जनवरी, 2025: मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन।

अपील और निपटान प्रक्रिया

प्रवक्ता ने बताया कि यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील की जाती है, तो उपायुक्त को इसे 31 दिसंबर, 2024 तक निपटाना होगा। उपायुक्त द्वारा अंतिम निर्णय 3 जनवरी, 2025 तक लिया जाएगा।

महत्वपूर्ण जानकारी

यह अद्यतन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी वार्डों के मतदाता सूची सही और अद्यतन हों। अंतिम प्रकाशन के बाद इन सूचियों के आधार पर भविष्य के चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

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