हरियाणा रोडवेज की स्पीड पर लगा ब्रेक! परिवहन विभाग ने लिया बड़ा फैसला, नहीं तो होगी...
चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज की बसों की स्पीड लिमिट अब पूरी तरह से निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है कि रोडवेज की बसें अब निर्धारित स्पीड लिमिट के भीतर ही चलेंगी। नेशनल हाईवे पर बसों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अन्य मार्गों पर भी बसें निर्धारित गति सीमा के दायरे में चलेंगी।
यह कदम सीएम विंडो पर ओवर स्पीड को लेकर आए एक मामले के बाद उठाया गया था। इसके बाद निदेशालय ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकारी और किलोमीटर स्कीम की बसों को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाने के लिए कदम उठाएं। हाल ही में, हरियाणा रोडवेज की बसों के तेज रफ्तार में दौड़ने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
4000 बसों का बेड़ा
हरियाणा रोडवेज के पास वर्तमान में करीब 4000 बसें हैं। चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव और सुधीर अहलावत ने बताया कि रोडवेज के बसों का मार्ग अनुसार समय निर्धारित किया गया है, लेकिन लंबे रूटों पर समय की कमी होती है। जब बस देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो ड्राइवर से जवाब मांगा जाता है। इस वजह से कई बार ड्राइवरों को मजबूरी में बसों की गति बढ़ानी पड़ती है। हालांकि, ड्राइवर संदीप और सत्येंद्र का कहना है कि बसों की स्पीड पहले ही 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित की गई है।
रात्रि ठहराव के नियमों में बदलाव
अब से रोडवेज के चालक और परिचालक एक महीने में किसी शहर या गांव में 10 या उससे अधिक दिनों तक रात्रि ठहराव नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा होता है, तो इसके लिए महाप्रबंधकों को निदेशालय और एसीएस से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। महीने में 10 दिनों तक रात्रि ठहराव के बिल महाप्रबंधक के स्तर पर पास किए जा सकेंगे, लेकिन इसके बाद के बिलों को मुख्यालय से पास करवाना होगा।