हिसार: किसानों के दिल्ली कूच के चलते हिसार प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। हिसार जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से जिलाधीश सी. जयाश्रद्धा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय जिले में संभावित अस्थिरता और शांति भंग की आशंका को देखते हुए लिया गया है।
आदेशों के मुख्य बातें
- सार्वजनिक सभा और जुलूस पर रोक:
- पांच या उससे अधिक लोगों के समूह द्वारा किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस निकालने, या किसी भी माध्यम से सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- भड़काऊ गतिविधियों पर रोक:
- भड़काऊ जुलूस, भाषण, या संगीत बजाने पर प्रतिबंध।
- हथियारों का प्रदर्शन और ज्वलनशील पदार्थों की खुले में बिक्री पर रोक।
- संशोधित वाहनों पर प्रतिबंध:
- हिंसक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले संशोधित वाहनों या सामग्री का उपयोग निषिद्ध किया गया है।
- कानूनी रूप से हथियार रखने वालों के लिए दिशा-निर्देश:
- शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिन व्यक्तियों को हथियार रखने की अनुमति है, उन्हें छूट दी गई है।
- हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने पर यह छूट स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
लागू नहीं होंगे आदेश इन पर:
- यह आदेश पुलिस बल और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।
जिम्मेदारी और अनुपालन:
- जिले के प्रशासनिक अधिकारी:
- पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, नगर आयुक्त, जिला राजस्व अधिकारी, सभी डीएसपी, तहसीलदार, उप-तहसीलदार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी।
- ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि।
- इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई:
- आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से अपील:
जिला प्रशासन ने नागरिकों से इन आदेशों का पालन करने और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। आदेश की जानकारी जिले के सभी संबंधित स्थानों पर प्रचार माध्यमों के जरिए दी जा रही है।
निषेधात्मक आदेश 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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