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हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला, नए दिशा-निर्देश जारी, अस्थाई कर्मचारियों को हटाने का आदेश

Haryana Group D Joining


Haryana Group D Joining: हरियाणा सरकार ने नव-चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में जॉइनिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, पांच वर्ष से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का निर्णय भी लिया गया है।

सरकार की अहम घोषणा

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पहले ही ग्रुप-डी के पदों पर भर्तियां की जा चुकी थीं, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को विभाग आवंटित नहीं किए गए थे। लंबे समय से चयनित उम्मीदवार विभागीय आवंटन की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने यह मांग पूरी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नियुक्ति के नियम और प्रक्रिया

  1. विभाग और जिलावार सूची जारी
    मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को विभागवार और जिलावार सूची ईमेल के माध्यम से भेज दी है। सूची के अनुसार, नव-चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों को उनके संबंधित पदों और जिलों में कार्यभार संभालने की अनुमति दी जाएगी।

  2. अस्थायी कर्मचारियों का प्रबंधन

    • यदि किसी पद पर पहले से आउटसोर्सिंग नीति (भाग-2) के तहत अनुबंधित कर्मचारी या एचकेआरएनएल (हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड) के माध्यम से तैनात कर्मचारी कार्यरत है, और उसने 15 अगस्त 2019 से पहले कार्यभार संभाला है, तो उसे नहीं हटाया जाएगा।
    • एचकेआरएनएल के तहत लगे कर्मचारियों को "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धांत पर हटाया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक समय तक सेवा दे चुके कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा।
  3. सेवा की सुरक्षा अधिनियम का लाभ
    हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत पात्र कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

  4. डिजिटल निगरानी और रिपोर्टिंग

    • कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया है।
    • प्रत्येक विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो पोर्टल पर ग्रुप-डी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट रोजाना अपलोड करेगा।
  5. निर्देशों का अनुपालन
    सभी विभागों को 10 दिसंबर, 2024 के सम-संख्या निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।

तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश

सरकार के ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नव-चयनित कर्मचारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अस्थायी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है।

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