हरियाणा में 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू: नियमित कर्मचारियों को राहत, इस दिन से होंगे प्रमोट, पढ़ें
Haryana News: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने कर्मचारियों के लिए प्रथम एसीपी स्केल और नियमितीकरण को लेकर फैसला लिया है।
2014 रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर अपडेट
हरियाणा सरकार की 2014 रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारी 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- कर्मचारियों को पात्रता की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
- हालांकि, प्रमोशन और एसीपी के लाभ का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय (SC) में लंबित SLP के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।
क्या कहा गया है सरकार के पत्र में?
हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय (CSO) ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि:
- सर्वोच्च न्यायालय के 6 मार्च 2024 के अंतरिम आदेश के बाद विभिन्न विभागों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
- कई विभाग, बोर्ड और निगम यह पूछ रहे थे कि 2014 पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को प्रथम एसीपी स्केल और पदोन्नति के लाभ दिए जाएं या नहीं।
- सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 13 जून 2024 से पहले पात्रता की तिथि से लाभ देने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
20 साल सेवा वाले कर्मचारियों को मिलेगी नियमित नौकरी
- हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 20 साल से अधिक समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
- सरकार ने दो सप्ताह के भीतर ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की बात कही है।
- यह जानकारी सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका के जवाब में दी है।
वित्त विभाग की मंजूरी
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है।