हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट: चुनाव से पहले चुनाव खर्च सीमा में बड़ा इजाफा, जल्द होगा चुनाव का ऐलान
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने निकाय चुनावों से पहले प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। आगामी महीने में प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, और जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से खर्च सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। मंगलवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
नई खर्च सीमा:
मेयर पद के उम्मीदवार:
- पुरानी सीमा: 25 लाख रुपये
- नई सीमा: 30 लाख रुपये
- वृद्धि: 5 लाख रुपये
नगर निगम पार्षद पद के उम्मीदवार:
- पुरानी सीमा: 6 लाख रुपये
- नई सीमा: 7.5 लाख रुपये
- वृद्धि: 1.5 लाख रुपये
नगर कौंसिल अध्यक्ष पद के उम्मीदवार:
- पुरानी सीमा: 16 लाख रुपये
- नई सीमा: 20 लाख रुपये
- वृद्धि: 4 लाख रुपये
नगर कौंसिल सदस्य:
- पुरानी सीमा: 3.5 लाख रुपये
- नई सीमा: 4.5 लाख रुपये
- वृद्धि: 1 लाख रुपये
सरकार का उद्देश्य:
इस निर्णय का उद्देश्य चुनाव प्रचार को सुगम बनाना और जनप्रतिनिधियों को अधिक खर्च की छूट प्रदान करना है, ताकि वे अपने क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रचार कर सकें।
चुनाव खर्च सीमा बढ़ने से उम्मीदवार अब बेहतर प्रचार सामग्री, जनसभाओं और अन्य प्रचार साधनों का उपयोग कर सकेंगे। यह फैसला निकाय चुनावों में प्रतिस्पर्धा को और अधिक प्रबल बनाने में मदद करेगा।
यह कदम निकाय चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।