हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी ख़बर, कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, नई समय-सीमा लागू
चंडीगढ़: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर आई है। अब राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने बिजली कनेक्शन देने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं को जल्द और सुगम सेवा मिल सकेगी।
नया बिजली कनेक्शन: अब समय-सीमा का पालन अनिवार्य
HERC द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन शहरों, नगर क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन देने के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय की गई है:
- मेट्रोपॉलिटन शहरों में: आवेदन जमा करने के 3 दिनों के भीतर कनेक्शन।
- नगर क्षेत्रों में: आवेदन के 7 दिनों के भीतर कनेक्शन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में: आवेदन के 15 दिनों के भीतर कनेक्शन।
उपभोक्ताओं को राहत देना प्राथमिक उद्देश्य
HERC के चेयरमैन ने बताया कि बिजली आपूर्ति संहिता में किए गए इन बदलावों का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी लाना और उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
बिजली विभाग के अधिकारियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं को समय-सीमा के भीतर बिजली कनेक्शन मिले। यदि अधिकारी ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। चेयरमैन ने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के प्रयास जारी हैं।
बिजली विभाग घाटे से उबरकर लाभ में
हरियाणा बिजली निगमों ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए घाटे से उबरकर लाभ की स्थिति में कदम रखा है। हालांकि, कुछ कार्यालयों की लापरवाही के कारण पूरे विभाग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। चेयरमैन ने इन कार्यालयों पर विशेष निगरानी रखने और सुधार सुनिश्चित करने की बात कही।