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हरियाणा में अग्निवीरों की हुई मौज, अब ग्रुप-C में नौकरी के लिए नहीं देना होगा CET

agniveer


हरियाणा सरकार जल्द ही अग्निवीरों को एक और बड़ी राहत देने की योजना पर विचार कर रही है। सरकार ग्रुप-C पदों की भर्ती में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से अग्निवीरों को छूट देने का फैसला कर सकती है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CET संशोधन प्रस्ताव में इसे लेकर सुझाव दिया है। इससे पहले, राज्य सरकार ने अग्निवीरों को कई लाभ प्रदान किए हैं, जिनमें पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण देना शामिल है। यदि ग्रुप-C पदों में CET की अनिवार्यता समाप्त होती है, तो अग्निवीरों को इन पदों के लिए परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग्रुप-C भर्ती में आरक्षण और आयु सीमा में छूट

हरियाणा सरकार ने पहले ही ग्रुप-C पदों में भर्ती के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है। इसके अलावा, जो अग्निवीर चार साल की सेवा के बाद सेना से बाहर होंगे और अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उन्हें सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक का लोन जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

निजी क्षेत्र में भी अग्निवीरों को लाभ

निजी औद्योगिक क्षेत्र में भी सरकार अग्निवीरों को राहत दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि यदि कोई निजी कंपनी अग्निवीरों को 30,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक सैलरी पर नियुक्त करती है, तो उस कंपनी को राज्य सरकार की ओर से सालाना 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीरों को सुविधाएं

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त, केंद्र सरकार भी अग्निवीरों को कई लाभ प्रदान कर रही है। इनमें CISF, BSF और CRPF जैसे अर्धसैनिक बलों की भर्तियों में आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट शामिल है। केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अग्निवीर सेवा के चार साल पूरे होने के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में शामिल किया जाएगा।

अग्निपथ योजना: जानिए पूरी जानकारी

अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को की गई थी और इसे सितंबर 2022 में लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल के लिए जवानों को अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाता है। इन जवानों को "अग्निवीर" कहा जाता है।

1. सेना में चार साल की सेवा

इस योजना के तहत जवानों को चार साल की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें छह महीने की ट्रेनिंग शामिल है। सेवा समाप्ति के बाद उनकी कार्यक्षमता के आधार पर 25% जवानों को स्थायी रूप से सेना में शामिल किया जाता है।

2. साल में दो बार भर्ती प्रक्रिया

अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया साल में दो बार रैलियों के माध्यम से आयोजित की जाती है। इनकी रैंक ऑफिसर रैंक से नीचे होती है और इन्हें "पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक" के तहत नियुक्त किया जाता है।

3. आयु सीमा और योग्यता

अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तहत न्यूनतम 10वीं पास अनिवार्य है। सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को 12वीं के समकक्ष प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।


हरियाणा सरकार की यह पहल अग्निवीरों को रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करेगी। साथ ही, राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं अग्निवीरों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होंगी।

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