कालांवाली गाँव नगर निगम सीमा में नहीं होगा शामिल, कोर्ट रद्द की अधिसूचना

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा की 25 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें सिरसा जिले में कलांवाली नगर समिति की सीमा में कलांवाली गांव क्षे…

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Punjab Haryana Highcourt


चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा की 25 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें सिरसा जिले में कलांवाली नगर समिति की सीमा में कलांवाली गांव क्षेत्र को शामिल किया गया था। न्यायालय ने माना कि यह कदम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहा और निवासियों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे गांव के कृषि चरित्र पर काफी प्रभाव पड़ा। 


न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ का यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलांवाली सिरसा का सबसे बड़ा गांव है। 


पीठ ने कहा, "कुछ राजनीतिक कारणों से कलांवाली गांव के कुछ निवासियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी से संपर्क किया और अनुरोध किया कि कलांवाली गांव के उनके क्षेत्र को कलांवाली नगर समिति में शामिल किया जाए। 


उन्होंने इस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को इसकी सिफारिश की।" ग्राम पंचायत कलांवाली और अन्य याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निवासियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावों की भी अनदेखी की गई, जिससे प्रक्रिया मनमानी हो गई। 


पीठ ने जोर देकर कहा कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 4 के तहत किए गए इस समावेशन के कई नागरिक परिणाम होंगे, जिसमें ग्रामीण परिदृश्य को बदलना और मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों पर नगरपालिका शासन लागू करना शामिल है। पीठ ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है, जबकि निवासियों के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की अनुपस्थिति एक प्रक्रियागत दोष है।


ग्राम पंचायत कालांवाली के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि समावेशन राजनीति से प्रेरित था और स्थापित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता था। उन्होंने तर्क दिया कि निवासियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावों की भी अनदेखी की गई, जिससे प्रक्रिया मनमानी हो गई।


अदालत ने इस मामले को उन उदाहरणों से अलग किया, जिसमें कहा गया था कि कृषि ग्राम सभा क्षेत्रों का नगरपालिका सीमा में संक्रमण उन मामलों में शामिल नहीं था। पीठ ने दोहराया कि जब क़ानून में स्पष्ट रूप से सुनवाई अनिवार्य नहीं थी, तब भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक था, यदि प्रशासनिक कार्रवाइयों के कारण प्रतिकूल नागरिक परिणाम सामने आए।

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