हरियाणा के छात्रों के लिए आई बड़ी ख़बर, अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए फेल करने का प्रावधान लागू
नया हरियाणा: हरियाणा के स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए नियमित परीक्षाओं में अब असफल होने पर उन्हें फेल किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के तहत यदि कोई छात्र साल के अंत में आयोजित परीक्षा में असफल होता है, तो उसे दो माह के भीतर पुन: परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। पुन: परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। यदि वह दोबारा भी असफल होता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।
पहले की व्यवस्था और नया बदलाव
पहले, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत छात्रों को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाता था। यदि किसी छात्र का प्रदर्शन कमजोर होता था, तो उसे "होल्ड" किया जाता था। इस प्रक्रिया में छात्र को अगली कक्षा में भेजने से पहले पुन: परीक्षा देनी होती थी, लेकिन इसके लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य थी।
अब, भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया नियम 16 दिसंबर 2023 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
पुन: परीक्षा और सुधार का प्रावधान
यदि कोई छात्र पुन: परीक्षा में भी असफल होता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। इस दौरान, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे:
- विशेष मार्गदर्शन: शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन पर गहराई से ध्यान देंगे और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे।
- अभिभावकों की भागीदारी: शिक्षकों द्वारा छात्रों के माता-पिता को नियमित रूप से जानकारी दी जाएगी और उन्हें भी सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
- विशेषज्ञीय इनपुट: छात्रों की सीखने की कमी को दूर करने के लिए विशेष इनपुट और उपाय अपनाए जाएंगे।
- निगरानी: स्कूल प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों की सूची तैयार करेंगे और उनके सुधार की नियमित निगरानी करेंगे।
नियम का उद्देश्य
नए नियम का उद्देश्य छात्रों की सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें मजबूत बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही, यह कदम शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे छात्रों की अकादमिक और व्यक्तिगत विकास में मदद मिलेगी।