हरियाणा में पंचायतों के लिए राहत, हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाई गई 25 लाख रुपये की सीमा हटाई

Naya Haryana : हरियाणा के लोगों के लिए राहत की ख़बर है। हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाई गई 25 लाख रुपये की सीमा हटा दी है।  अब पंचायतें अपनी इच्छानुसार पंचायत बजट…

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Naya Haryana : हरियाणा के लोगों के लिए राहत की ख़बर है। हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाई गई 25 लाख रुपये की सीमा हटा दी है। 


अब पंचायतें अपनी इच्छानुसार पंचायत बजट और आय का 50 प्रतिशत हिस्सा गांवों के विकास पर खर्च कर सकेंगी। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद चुनावी साल में प्रदेश की 6228 ग्राम पंचायतों में तेजी से विकास की उम्मीद जगी है। 


सबसे ज्यादा फायदा उन बड़े गांवों को होगा जिनकी सालाना आय करोड़ों में है। हालांकि, सरपंचों के एक समूह ने इस राहत को अपर्याप्त बताया है।


हरियाणा सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को उनकी वार्षिक निधि और विभिन्न मदों से होने वाली आय का 50 प्रतिशत तक कार्य करने की अनुमति दी है, लेकिन ये कार्य 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए। 


5 लाख रुपये तक के काम बिना ई-टेंडरिंग के होंगे। पंचायती राज विभाग ने अनुमति दी है कि पंचायतें गांवों में बजट का 50 फीसदी तक विकास कार्य करा सकेंगी। 25 लाख रुपये की सीमा अब बाधा नहीं बनेगी।



इस संबंध में पंचायती राज तकनीकी विंग के कार्यकारी अभियंता संभव जैन ने बताया कि ग्राम पंचायतों को 50 फीसदी बजट से काम कराने के मौखिक निर्देश मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि काम गांव के अंदर ही कराया जाए।


पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए 25 लाख रुपये की सीमा हटा दी है। ग्राम पंचायतों को वार्षिक अनुदान में 50 प्रतिशत बजट पर कार्य कराने की छूट दी गई है। इसके लिए सभी अधिकारियों को मांग के अनुरूप गांवों में विकास कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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