Haryana News : हिसार में बढ़ते प्रदूषण के चलते लगाई गई धारा 144, इन चीजों पर लगाई गई पाबंदी

Naya Haryana News: हिसार और फतेहाबाद में बी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी का बना हुआ है। ऐसे में हिसार प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।  यहां जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी…

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Naya Haryana News: हिसार और फतेहाबाद में बी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी का बना हुआ है। ऐसे में हिसार प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 


यहां जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किये हैं।


उन्होंने आदेश पारित करते हुए औद्योगिक, आवासीय या ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।


जारी आदेशों में कहा गया है कि सर्दी से पहले और सर्दियों के मौसम में प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों की शुरुआत के कारण हिसार की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है, हवा में कणों और जहरीली गैसों से स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करना आवश्यक है। ।


इसलिए खुले क्षेत्रों, सड़कों, पिछवाड़े में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को जलाना सख्त वर्जित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।


सभी नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और कचरा जलाने की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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