Haryana News : सिरसा में 4 अफीम तस्करों को 12 साल की सजा, जानें 4 तस्कर कहां से है?

Haryana News : हरियाणा के सिरसा में अफीम तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6.5 किलो अफीम की तस्करी के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ह…

Image

Sirsa Court


Haryana News : हरियाणा के सिरसा में अफीम तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6.5 किलो अफीम की तस्करी के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही 12 साल की कैद और 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं देने पर 14 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


इस मामले में ओढ़ां थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जज डॉ. अशोक कुमार ने सरकारी वकील की दलील को सही माना और कहा कि नशा समाज को खोखला कर रहा है। क्या पता इसने कितने युवाओं की जिंदगी छीन ली हो। ऐसे में दोषी किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है। इसलिए अदालत दोषियों को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है।


मामले के अनुसार 21 जनवरी 2020 को ओढ़ां थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव जलालआना नहर पुल के पास दो कारें खड़ी दिखाई दीं। पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों कारों में सवार पांच लोगों को बाहर आने को कहा। इसके बाद जब पांचों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 6.5 किलो अफीम और 1 लाख 68 हजार रुपये की नकदी बरामद हुई।


पूछताछ में आरोपियों की पहचान कन्हैया उर्फ कान्हा निवासी राजपुरिया एमपी, सुखपाल सिंह निवासी गांव कालांवाली, तेजपाल, सोनू राव और गौरीशकं निवासी बेगू जिला चित्तौड़गढ़ के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने पांचों के खिलाफ ओढ़ां थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।


बुधवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने आरोपी कन्हैया लाल उर्फ कान्हा को बरी कर दिया तथा तेजपाल, सुखपाल, गोरी शंकर व सोनू राव को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई।

You may like these posts

Comments

सबसे ज्यादा पढ़ी गई ख़बर