Haryana News : हरियाणा में हुक्का बारों पर सरकार सख्त हो गई है। अब हुक्का को भी COTPA (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद) एक्ट में शामिल करने के लिए बिल का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने इस बिल के मसौदे पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसमें हुक्का बार पर सख्त कार्रवाई करने के लिए ठोस कानून बनाने की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की मानें तो हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धारा लगाने के साथ ही लाखों रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।
अगर सब कुछ तय समय में हुआ तो यह बिल अगले महीने होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
गृह विभाग ने भी जारी किया निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर गृह विभाग ने फ्लेवर्ड हुक्का को हानिकारक घोषित करते हुए सभी पुलिस आयुक्तों और उपायुक्तों को तुरंत कार्रवाई कर इसे बंद करने के आदेश दिए थे।
इसके बाद गृह विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य में पारंपरिक और व्यक्तिगत रूप से हुक्का पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन होटल, रेस्तरां, बार और नाइट क्लबों में तंबाकू के साथ फ्लेवर्ड हुक्का परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। इस आशय का पत्र गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने जारी किया।
हुक्का का धुआं भी हानिकारक है
हरियाणा के विभिन्न जिलों में तंबाकू और फ्लेवर्ड हुक्का परोसने का काम चल रहा है। कई जगहों पर तम्बाकू के साथ प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी मिलाये जाते हैं। वहीं, ऐसा भी देखा गया है कि स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह की जड़ी-बूटियां भी मिलाई जाती हैं। युवाओं को इसकी ओर आकर्षित किया जाता है, जो बाद में आदत बन जाती है।
गृह सचिव ने कहा है कि फ्लेवर्ड हुक्के में भले ही निकोटीन न हो, लेकिन ऐसे फ्लेवर्ड हुक्के का धुआं हानिकारक होता है। इसका सीधा असर दिल पर पड़ता है। इससे फेफड़ों की बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। आगे चलकर यह गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है।
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