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अभय चौटाला पर झूठी डिग्री दिखाने का आरोप, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

ABhay Chautala


Naya Haryana News :  हरियाणा की ऐलनाबाद विधानसभा सीट से इनेलो विधायक अभय चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 


चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता का झूठा हलफनामा देने के मामले में सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 


हाई कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उनकी बीए की डिग्री की जांच कराने की मांग की गई है।


याचिकाकर्ता जितेंद्र जटासरा ने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान अभय चौटाला ने हलफनामे में कहा था कि उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय, बोध गया से बीए है।


आपको बता दें कि 2019 और 2021 के चुनावों के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में अभय चौटाला ने बताया कि उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। 


इस संबंध में याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अनुरोध किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।


याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट के जज सुधीर सिंह और सुमित गोयल की बेंच ने भारत चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 30 जनवरी 2024 तक जवाब देने का निर्देश दिया।

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