Haryana Unemployment Allowance 2023: हरियाणा में बेरोजगारी भत्ते का लाभ ले रहे या लाभ लेने वालों के लिए जरूरी ख़बर है। अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।
अब यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपने परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार दर्शाएंगे। इसके लिए अब प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सेवायोजन कार्यालय में तीन साल से पंजीकृत बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्य उम्मीदवार 30 नवंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस बार बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्तियों को परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार दर्शाया जाना जरूरी है। यदि परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार नहीं दर्शाया गया है और उसकी आय नहीं दर्शाई गई है तो ऐसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि सरकार हर साल 31 अक्टूबर तक उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती है जिनका नाम पिछले तीन साल से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। इसके साथ ही नए बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण भी शुरू हो जाता है। फतेहाबाद में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ऐसे पात्र युवा ऑनलाइन या सरल केंद्रों से आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए भत्ता पात्र लोगों को 11 कॉलम का शपथ पत्र देना होगा। यह शपथ पत्र पार्षद या सरपंच द्वारा सत्यापित होना चाहिए। जिन युवाओं का नाम पिछले तीन साल से रोजगार कार्यालय में दर्ज है, वे शपथ पत्र और परिवार पहचान पत्र लेकर सरल केंद्र में भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में आवेदक को बेरोजगार और महिला को गृहिणी दिखाना जरूरी है। आवेदक शिक्षार्थी नहीं होना चाहिए। 16 से 31 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। 35 साल से अधिक उम्र वालों को भत्ता नहीं मिलेगा।
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