Naya Haryana: हरियाणा सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की है। एक तरफ बुजुर्गों को 3000 रुपये पेंशन दी गई है तो दूसरी तरफ कुवांरे लोगों को भी पेंशन दी जा रही है।
इसी कड़ी में अब सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। एक परिवार में दो बच्चों तक प्रति बच्चा 1850 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
जिला समाज कल्याण अधिकारी ईश्वर राठी ने बताया कि वर्तमान योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास निराश्रित (बेसहारा) होने का प्रमाण पत्र, बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा आवेदक पांच वर्ष या उससे अधिक समय से हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
परिवार पहचान पत्र के साथ-साथ परिवार पहचान पत्र की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि का होना जरूरी है।
योजना के लिए दिशानिर्देश क्या हैं?
उन्होंने बताया कि यदि आवेदक के पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो वह किसी अन्य प्रमाण पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों से हरियाणा में निवास का शपथ पत्र दे सकता है।
यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वे उपरोक्त योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
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