Naya Haryana : हरियाणा में अब 18 साल से कम उम्र के युवाओं को किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियां, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं और 47 वर्ष तक की अविवाहित लड़कियों को आवेदन करने की अनुमति होगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है, फिर भी कुछ विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष है।
अब सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी. जहां, कर्तव्यों की प्रकृति और सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताओं के कारण, किसी विभाग में किसी विशेष पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा अठारह वर्ष से अधिक है या अधिकतम आयु सीमा चालीस से कम या अधिक है- दो वर्ष, तो आयु अपरिवर्तित रहेगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि समूह ए, बी, सी या डी के पद पर नियुक्ति के लिए पूर्व सैनिक की आयु की गणना वास्तविक आयु से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और तीन वर्ष तक के अंतराल को घटाकर की जाएगी।
किसी भी श्रेणी के आवेदक (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) की ऊपरी आयु सीमा विशेष छूट के बावजूद 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
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