Haryana Breaking News : हरियाणा के इस जिले में लगी धारा 144, अगर गलती से किया ये काम तो होगी कार्रवाई

सांकेतिक तस्वीर। Naya Haryana : बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गुरुग्राम के डीएम ने कूड़ा जलाने पर धारा 144 भी लगा दी है। जिले में एक्यूआई में गिरावट और शहर में प्रदूषण क…

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सांकेतिक तस्वीर।


Naya Haryana : बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गुरुग्राम के डीएम ने कूड़ा जलाने पर धारा 144 भी लगा दी है। जिले में एक्यूआई में गिरावट और शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, डीएम निशांत कुमार यादव ने औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़े अपशिष्ट पदार्थों को जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।


कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

डीएम द्वारा जारी और तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इन आदेशों में, गुरुग्राम में खुले क्षेत्रों, सड़कों, पिछवाड़े, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पदार्थ को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।


सभी नगर निगम अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और उन्हें कचरा जलाने की किसी भी घटना की निगरानी करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।


आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि गुरुग्राम के कई इलाकों में पीएम2.5 का प्रदूषण स्तर 350 और पीएम10 का स्तर 675 के आंकड़े को पार कर गया है।


इन कामों और वाहनों पर रोक


आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए GRAP-3 लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।


साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल-4 वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने वाहन रोकने पर और सख्ती दिखाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली में ऐसी गाड़ी चलाएगा तो उसका 20,000 रुपये का चालान काटा जाएगा।


इन लोगों को मिलेगी छूट


राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, स्वच्छता और जल आपूर्ति से संबंधित निर्माण कार्य। कार्यों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

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