Naya Haryana News : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2015 में निकाली गई 626 पीजीटी संस्कृत शिक्षकों की भर्ती 8 साल बाद अब पूरी होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह में मेरिट बनाकर आवेदकों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी सक्रिय हो गया है।
आयोग ने 2057 पात्र आवेदकों के दस्तावेजों की छंटनी कर मेरिट सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।
गौरतलब है कि 2015 में पीजीटी संस्कृत की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता एमए संस्कृत और बीएड तय की गई थी। भर्ती का परिणाम जनवरी 2019 में घोषित किया गया था।
परिणाम घोषित होने के बाद से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 2057 आवेदकों के दस्तावेजों की छंटनी का काम भी चल रहा है, जिसमें 626 शिक्षकों की मेरिट सूची तैयार की जा रही है।
आवेदक योग्यता के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही, आचार्य और शिक्षा शास्त्री (बी.एड) डिग्री धारकों ने खुद को पीजीटी संस्कृत के लिए पात्र बनाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।
वहीं, पीजीटी संस्कृत पात्र एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य सोनिया सेलवाल, सुरेंद सिंह, संजीव कुमार, विजय, सुरेंद्र ने बताया कि एमए संस्कृत और बीएड के आवेदक हाईकोर्ट की डबल बेंच में गए थे, जिसमें यह फैसला आया है। एमए संस्कृत और बीएड डिग्री धारकों का पक्ष।
इसके बाद शिक्षा शास्त्री (बी।एड) और आचार्य सुप्रीम कोर्ट गए और 17 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एमए बीएड और शिक्षा शास्त्री (बी.एड) दोनों की संयुक्त मेरिट तैयार कर और 8 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
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