Haryana News : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'सम्पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
उपरोक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
रोहतक क्षेत्र (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 24 नवंबर को सुबह 11 बजे से मुख्य अभियंता, रोहतक के कार्यालय, चौथी मंजिल, राजीव गांधी विद्युत भवन, रोहतक के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, खराब मीटर से संबंधित मामले और वोल्टेज से संबंधित मामले का समाधान किया जाएगा।
इस अवधि में बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग एवं घातक गैर घातक दुर्घटना आदि जैसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत फोरम में प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के दावे की गणना की जाती है। उपभोक्ता को देय राशि अथवा उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क के बराबर राशि, जो भी कम हो, जमा करनी होगी।
इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान ऐसी अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे 24 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रोहतक में होने वाली कार्रवाई में भाग लेकर अपनी बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करवाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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