हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार को दिया बड़ा झटका, हरियाणा पुलिस भर्ती 2018 का रिज़ल्ट होगा रिवाइज

Haryana News : हरियाणा की मनोहर सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने साल 2018 हुई पुलिस भर्ती के परिणाम को रिवाइज करने का आदेश दिया है।  हाई…

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Haryana News : हरियाणा की मनोहर सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने साल 2018 हुई पुलिस भर्ती के परिणाम को रिवाइज करने का आदेश दिया है। 

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर (मेल), सब इंस्पेक्टर (फीमेल), कॉन्स्टेबल (मेल) और कॉन्स्टेबल आईआरबी की भर्ती को रद कर दिया है। इससे भर्ती की दूसरी सूची में शामिल 2413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है। 

इस भर्ती की सबसे अहम बात यह थी कि इसमें चयन मेरिट के आधार पर होना था किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया था।

ऑरफेन कैटेगरी वालों को 5 नंबर का बेनिफिट

साथ ही ग्रुप-डी की तर्ज पर वो अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 की भर्ती में ऑरफेन कैटेगरी में मार्क्स क्लेम किए थे, उन सबको 5 नंबर का बेनिफिट देने का फैसला सुनाया है। ऐसे कुल 1054 अभ्यर्थियों की रि स्कुटनिंग कंडक्ट की जाएगी।

हालांकि नियम वही थे जिनकी तर्ज पर ग्रुप D में भर्ती हुई थी। उसमें उन अभ्यर्थियों को भी नंबर दिए गए थे, जिनकी माता जिंदा है। एक क्राइटेरिया को अलग-अलग अप्लाई करने का यह अनूठा मामला सामने आया है।

41 उम्मीदवारों की याचिका पर फैसला

हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार ने पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन सरकार ने नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। सरकार के इस फैसले से अच्छे अंक लाने वाला अभ्यर्थी भी अंतिम सूची से बाहर हो गया।

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