Aapki Beti Hamari Beti Yojana : हरियाणा सरकार बेटियों को दे रही 21 हजार रुपये, आज ही करें आवेदन, ये रही पूरी प्रक्रिया

Aapki Beti Hamari Beti Yojana :  हरियाणा में बेटियों के लिए खट्टर सरकार 21 हजार रुपये दे रही है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बेटियों क…

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Aapki Beti Hamari Beti Yojana : हरियाणा में बेटियों के लिए खट्टर सरकार 21 हजार रुपये दे रही है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 


इसी कड़ी में बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार द्वारा ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना (aapki beti hamari beti yojana) चलाई जा रही है।


इस योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। 


Aapki Beti Hamari Beti Yojana - योजना शुरू करने का उद्देश्य

सरकार (Haryana Government) की इन योजनाओं का एक असर यह हुआ है कि राज्य में लिंगानुपात लगातार बेहतर हो रहा है, बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है और बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर भी मिल रहे हैं।


सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है। 


इस योजना का लाभ कैसे लें, (Aapki Beti Hamari Beti Yojana)


लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसको बच्ची के 18 साल पूरे होने बाद इनकैश किया जाता है, बशर्ते की लाभार्थी लड़की अविवाहित हो।


प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल (www.saralharyana.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए? Aapki Beti Hamari Beti Yojana


आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

परिवार पहचान पत्र संख्या।

राशन कार्ड।

जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है)।

बीपीएल का सबूत तथा वैध बीपीएल कार्ड संख्या (केवल बीपीएल परिवारों के लिए)।


योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है। जिससे ये लाभ मिलेगा।


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